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सीधी:अवैध शराब विक्रय के मामले में हुई सजा....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-ग्राम बडेसर थाना रामपुर नैकिन अंतर्गत आरोपी छोटू साकेत पिता देवशरण साकेत उम्र 22 वर्ष ने अपने अधिपत्‍य में बिना अनुज्ञा पत्र के देशी शराब विक्रय हेतु रखा था। पुलिस चौकी खड्डी द्वारा मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्यवाही करते हुए शराब जप्‍त कर अपराध क्र. 514/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 613/18 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रेमनाथ पाण्‍डेय सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्‍ट के तहत दोषी को 3000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
इसीप्रकार एक अन्‍य मामले में ग्राम बडेसर थाना रामपुर नैकिन अंतर्गत आरोपी विकास सिंह पिता महेंद्र सिंह ने अपने अधिपत्‍य में बिना अनुज्ञा पत्र के देशी शराब विक्रय हेतु रखा था। पुलिस चौकी खड्डी द्वारा मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्यवाही करते हुए शराब जप्‍त कर अपराध क्र. 522/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 614/18 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रेमनाथ पाण्‍डेय सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्‍ट के तहत दोषी को 3000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

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