सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 04.11.2009 को आरोपी ललवा उर्फ लाला बसोर ने अपने साथियों के साथ मिलकर फरियादी मुन्नीदेवी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किये। फरियादी की शिकायत पर में थाना रामपुर नैकिन में भादवि की धारा 325/34 अंतर्गत अपराध क्र. 355/09 पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात प्रकरण माननीय न्यायालय रामपुर नैकिन में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 157/13 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए विक्रम दुबे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन की न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 500/- रू. अर्थदण्ड एवं 06 माह के कारावास से दण्डित किया ।