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राज्य शासन ने कसी नकेल , शिक्षकों की अब खैर नही ... ?

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- भारत सरकार के मानव संसाधन विकाश मंत्रालय द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धरा 16 व 17 के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण जरी किया गया है जिसके तहत किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका या निष्काषित नही किया जा सकता और न ही किसी बच्चे को शारीरिक कष्ट या उत्पीडन दिया जायेगा|

आम तौर पर देखा गया है की बच्चो को विद्यालयों में जाने से रोक दिया जाता है, या किसी बात को लेकर उन्हें विद्यालय से निष्काषित कर दिया जाता है या फिर बच्चो के साथ विद्यालयों में मारपीट या उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किये जाने का मामला आये दिन प्रकाश में आता है जिसे दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकाश मंत्रालय द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धरा 16 व 17 के तहत जरी नियमो का स्पष्टीकरण दिया गया है की -
शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धरा 16 के तहत किसी भी प्रवेश प्राप्त बच्चे को कक्षा में प्रवेश से न तो रोका जा सकता है न ही उसे विद्यालय से निष्काषित किया जा सकता है| वही धारा 17 के तहत यह प्रावधान है की विद्यालय परिसर या कक्षा में किसी भी बच्चे को न तो शारीरिक कष्ट दिया जायेगा न ही मानसिक तौर पर उत्पीडित किया जायेगा|

राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रदेश के समस्त जिलो में सरकार के इस आदेश के पालन हेतु पत्र जारी कर आदेशित किया गया है की उक्त नियमो का पालन सभी विद्यालयों में सही ढंग से किया जाये और यह बाते सरकारी, निजी व अल्प संख्यक सभी विद्यालयों में सामान रूप से लागू होगी |

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