सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 31.10.2016 को आरोपीगण अजय साहू पिता लक्ष्मण साहू उम्र 28 वर्ष एवं विजय साहू पिता गया साहू उम्र 28 वर्ष दोनो निवासी ग्राम अकला चौकी मड़वास ने बिना लाइसेंस के आटो वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी कपिल गुप्ता को टक्कर मार दी। घटना के संबंध में फरियादी द्वारा पुलिस चौकी मड़वास में एफ.आई.आर. क्र. 569/16 पंजीबद्ध कराई गयी एवं पुलिस की विवेचना उपरान्त चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 630/16 में शासन की ओर से घनश्याम प्रजापति, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली ने अभियुक्तगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली की न्यायालय ने आरोपी विजय साहू को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180 अन्तर्गत दोषी पाते हुए 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं आरोपी अजय साहू को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181 व 77/177 में क्रमश: 500/- व 100/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।