ग्वालियर(ईन्यूज एमपी)- हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अनुकंपा नियुक्ति में देर करने पर यूनियन बैंक पर पांच हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। बैंक हर्जाना की राशि चाहे तो अपने अधिकारियों से वसूल कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति देने में अनावश्यक देर की है। सीताराम की पत्नी कमला झसिया ने यूनियन बैंक में अपने पति की जगह अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी, लेकिन बैंक ने उसके आवेदन पर विचार नहीं किया। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 16 अक्टूबर 2016 को हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक को कमला के आवेदन पर विचार कर अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया था। बावजूद इसके नियुक्ति नहीं दी गई। दुबारा कमला ने याचिका दायर की। कोर्ट ने कहा कि अनावश्यक देर की गई है। इसलिए हर्जाने के रूप में 5 हजार रुपए अदा किए जाएं। साथ ही दो महीन में अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर फैसला ले।