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8 दिसम्बर को लगेगी सीधी मे लोक अदालत....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 08 दिसम्बर 2018 को आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायाधीश प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा 23 खण्डपीठो का गठन किया गया है जिनके द्वारा प्रकरणो का निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के लिये जिला सीधी मे कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुनील कुमार जैन, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश राजीव अयाची द्वितीय अपर अपर जिला न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरू, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश योगराज उपाध्याय, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश राजेश सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट जय सिंह सरौते, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी शिवचरण पटेल, अभिषेक कुमार, अजय प्रताप सिंह यादव, श्रीमती रेनू यादव, श्रम न्यायाधीश श्रीमती कल्पना गौड की न्यायिक खंडपीठो के साथ पुलिस परिवार परामर्श केन्द्र मे लंबित वैवाहिक प्रीलिटिगेशन प्रकरणो के निराकरण हेतु परिवार परामर्श केन्द्र की पीठ का गठन किया गया है। जिला एवं संत्र न्यायाधीश के न्यायालय मे लंवित प्रकरणो का यतीन्द्र कुमार गुरू की खंडपीठ मे तथा विशेष न्यायाधीश श्रीमती ममता जैन के न्यायालय के प्रकरणो का निराकरण योगराज उपाध्याय की खंडपीठ मे किया जावेगा। तहसील चुरहट मे न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी दीपनारायण सिंह, मुकेश गुप्ता, मिनी गुप्ता एवं दिव्या सिंह की न्यायिक खंडपीठो, तहसील रामपुर नैकिन मे कमलेश कौल एवं महेन्द्र सिंह की न्यायिक खंडपीठो तथा मझौली मे मुनेन्द्र सिंह वर्मा की न्यायिक खंडपीठ का गठन किया गया है। इन खण्डपीठो के द्वारा न्यायालय मे लंवित एवं राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल, चेक बाउन्स, मोटर दुर्घटना क्लेम, विद्युत एवं अन्य प्रकरणो के साथ बैक से संबंधित प्रीलिटिगेशन के प्रकरणो का निराकरण किया जावेगा। नगरीय निकायो के प्रीलिटिगेशन प्रकरणो के निराकरण हेतु तदानुसार नगरीय निकायो की खंडपीठो का गठन किया गया है।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135,138 एव 126 के अन्तर्गत निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओ को निम्नानुसार छूट दी जा रही है-
1-प्रीलिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्य की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी किये जाने कि तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
2-न्यायालयो मे लबित प्रकरणो मे कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्य की राषि पर 25 प्रतिषत एवं आकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी किये जाने कि तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
सामान्य विजली के विलो के विरूद्ध वकाया राशि पर कोई छूट नही दी जायेगी तथा यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत मे समझौता करने के लिये ही लागू होगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं व्याज की राशि का एक मुस्त भुगतान करना होगा। अधिनियम के अनुसार अपराध शमन फीस वसूल की जावेगी। विद्युत विभाग संबंधित प्रकरणो का निराकरण प्रथम अपर जिला न्यायाधीश राजीव अयाची की खंण्डपीठ मे किया जावेगा।
नेशनल लोक अदालत मे नगरीय निकायो के प्रकरणो मे नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतो के प्रकरणो मे निम्नानुसार छूट दी जावेगीः-
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10000/- रूपये तक बकाया होनेपर 100 प्रतिशत तक की छूट।संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50000 रूपये से अधिक तथा 100000/- रूपये तक बकाया होने तक मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत तक की छूट।जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10000 रूपये से अधिक तथा 50000/- रूपये तक बकाया होने तक मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट।संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि 100000 रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा कराई जावेगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
नेशनल लोक अदालत मे निराकृत होने वाले प्रकरणो मे सम्पूर्ण कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान किया गया है। लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर सीधी के साथ व्यवहार न्यायालय परिसर रामपुर नैकिन/चुरहट/मझौली मे किया जावेगा। जिला न्यायाधीश प्रभात कुमार मिश्रा ने नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणो के निराकरण कराने तथा न्यायिक प्रक्रिया मे सहयोग प्रदान करने हेतु जन सामान्य से अपील की है।

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