सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 21.08.2014 को समय 08 बजे ग्राम कुंवरी थाना चुरहट में आरोपीगण रामदयाल, शिवदयाल, तथा प्रभुदयाल ने फरियादी मोतीलाल के साथ अश्लील शब्द उच्चारित करते हुए हाथ मुक्के से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। घटना के संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना चुरहट में आरोपियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. क्र. 406/14 पंजीबद्ध कर भादवि की धारा 294,323/34,506 के अन्तर्गत विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहॉं न्यायालयीन प्रकरण क्र. 789/14 में सशक्त पैरवी करते हुए सुसंगत विधिक तर्कों द्वारा मुकेश अभिनंदन एवं आदर्श सिंह सोलंकी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा सभी आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 323/34 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।