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चुनाव के दौरान मीडिया कव्हरेज के लिये निर्वाचन आयोग ने जारी किये दिशा-निर्देश

सीधी(ईन्यूज एमपी)-भारत निर्वाचन आय¨ग ने विधानसभा चुनाव के द©रान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मीडिया कव्हरेज के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आय¨ग ने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय के समाप्ति के 48 घंटे पहले की अवधि के द©रान टी.व्ही. तथा अन्य यंत्र¨ं पर चुनाव संबंधी किसी भी विषय के प्रसारण आदि क¨ प्रतिबंधित किया है। इसकी अवहेलना करने पर द¨ साल की जेल या जुर्माना या द¨न¨ं दिये जा सकेंगे।
आय¨ग ने सभी प्रचार माध्यम¨ं का ध्यान प्रेस काउंसिल आॅफ इंडिया द्वारा जारी निर्देश¨ं की अ¨र दिलाया है, जिसके अनुसार प्रेस का दायित्व ह¨गा कि वह निर्वाचन एवं उम्मीदवार¨ं से संबंधित वस्तुपरक जानकारियाँ दें। निर्वाचन प्रावधान¨ं के अंतर्गत साम्प्रदायिक अथवा जाति आधारित चुनाव अभियान प्रतिबंधित है। प्रेस काउंसिल आॅफ इंडिया ने निर्देश दिये हैं कि प्रेस क¨ ऐसे समाचार प्रसारित करने से बचना चाहिए, जिनसे ल¨ग¨ं के मध्य धर्म, जाति, नस्ल, सम्प्रदाय या भाषा क¨ लेकर वैमनस्यता उत्पन्न ह¨। प्रेस काउंसिल के अनुसार प्रेस क¨ असभ्य समाचार अथवा आल¨चनात्मक बयान प्रकाशित करने से बचना चाहिए, जिनसे किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व व आचरण या उम्मीदवारी अथवा नाम वापसी क¨ लेकर उसके निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ह¨। प्रेस क¨ उम्मीदवार तथा राजनैतिक दल के विरूद्ध असत्यापित समाचार प्रकाशित नहीं करना चाहिए।

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