सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- ग्राम पौंडी थाना रामपुर नैकिन में आरोपी श्यामवती साकेत पति रामशरण साकेत उम्र 35 वर्ष ने अपने अधिपत्य में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से 10 लीटर हाथ भट्टी से बनी देशी शराब विक्रय हेतु रखी थी। रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 369/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 556/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रेमनाथ पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत दोषी को 3000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।