सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- टिकरी में बकरी चराते समय आरोपी रामखेलावन उर्फ लरई सिंह गोंड पिता गोविंद सिंह गोंड उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम भुमका चौकी मडवास थाना मझौली ने श्यामबाई सिंह गोंड के साथ छेडछाड एवं अश्लील हरकत की, जिसकी शिकायत पर थाना मझौली में अपराध क्र. 239/14 पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहॉं न्यायालयीन प्रकरण क्र. 623/14 में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुये घनश्याम प्रजापति, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, फलस्वरूप न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा आरोपी को भादवि की धारा 354(क)(2) में दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।