सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- थाना चुरहट के अपराध क्र. 496/16 धारा 302, 307, 506, 341, 294, 323 भादवि के जुर्म में आरोपी आनंद रावत पिता राजकरण रावत उम्र 24 वर्ष एवं रज्जू उर्फ राजू रावत पिता रामसंजीवन रावत उम्र 27 वर्ष एवं मुन्ना उर्फ मुनिराज रावत पिता सुखलाल रावत उम्र 32 वर्ष सभी निवासी पतेरी थाना चुरहट को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका विरोध करते हुए शासन के पक्ष में मुकेश अभिनंदन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा प्रभावशाली तर्क देकर आरोपीगण को जेल भेजे जाने का अनुरोध किया गया, परिणामस्वरूपय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा आरोपीगण की जमानत नामंजूर करते हुए जिला जेल भेज दिया गया।