सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 30.03.2016 को ग्राम घुम्मा थाना कमर्जी में आरोपी मुकेश द्विवेदी ने फरियादी कुसुमकली द्विवेदी को अश्लील गालियां देते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, घटना के संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना कमर्जी में आरोपी के विरूद्ध एफ.आई.आर. क्र. 64/16 भादवि की धारा 294, 323, 506(2) अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहॉं न्यायालयीन प्रकरण क्र. 253/16 में सशक्त पैरवी करते हुए सुसंगत विधिक तर्कों द्वारा मुकेश अभिनंदन एवं आदर्श सिंह सोलंकी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए 1000/- रूपये के अर्थदंड न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।