भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय देशभर में लाइसेंस में एकरूपता लाने के लिए बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दावे आपत्ति बुलवाए गए हैं। 1 जुलाई 2019 से देशभर में नए तरह के लाइसेंस दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक हाल ही में केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत बन रहे लाइसेंस की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए आपत्ति बुलाई गई है। इसमें लाइसेंस के नए प्रारूप के बारे में पूछा गया है। जानकारी के अनुसार नए लाइसेंस में चिप तो रहेगी ही, जिससे उसे परिवहन विभाग स्कैन कर लेगा। लेकिन इसके अलावा क्यूआर कोड की व्यवस्था भी की गई है। जिसमें पूरी डिटेल होगी। वहीं क्यू आर कोड को स्कैन करने पर लाइसेंस की विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। यह होंगे बदलाव- - नए लाइसेंस में चिप पीछे की तरफ हो जाएगी। - यहीं पर क्यू आर कोड भी होगा। - लाइसेंस के फ्रंट साइड में फोटो ही होगा - लाइसेंस धारक का नाम एक ही लाइन में लिखा होगा,वर्तमान में दो लाइन में नाम लिखा होता है। इसके लिए अधिक स्थान की जरूरत होगी। - नए लाइसेंस में पता लिखने के लिए तीन लाइनों की जगह दी गई है। - ब्लड ग्रुप के आगे क्या लाइसेंस धारक अंगदाता है या नहीं, इसकी जानकारी होगी। - लाइसेंस के बैक साइड में लाइसेंस की श्रेणी की जानकारी होगी। यहीं पर लिखा होगा कि दो पहिया, चार पहिया और हैवी वाहन चलाने की जो अनुमति है, वो कब से कब तक की है। - इसी तरफ सबसे नीचे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी दर्ज होगा।