सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर नागरिकों से अपील की है कि वे निर्वाचन के दौरान मतदान के लिए कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति मतदान के लिए रिश्वत पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने या धमकाने के मामलो की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950 तथा सीधी जिले के कन्ट्रोल रूम के नम्बर 07822-251790 पर सूचित करें। कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय है। श्री कुमार ने बताया कि रिश्वत देने वालो और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए तथा निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त लोगो के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए उड़नदस्ते का गठन किया गया है। अतः सभी नागरिको से अनुरोध है कि उक्त के संबंध में शिकायत दिये गये नम्बरों पर करें जिससे तत्काल कड़ी कार्यवाही करते हुए शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न किया जा सके।