सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 30.09.2018 को स्थान लिलावार थाना अमिलिया में आरोपी राजभान कोल पिता अंगद कोल ने अपने अधिपत्य में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से 15 लीटर देशी शराब विक्रय हेतु रखी थी। अमिलिया पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 272/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र.1725/18 में शासन की ओर से पैरवी कु. सीनू वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत दोषी को 2000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। इसी प्रकार एक अन्य मामले में स्थान लिलावार थाना अमिलिया में आरोपी मेवालाल कोल ने अपने अधिपत्य में बिना अनुज्ञा के अवैध रूप से 15 लीटर देशी शराब विक्रय हेतु रखी थी। अमिलिया पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 271/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1726/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत पांडेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत दोषी को 2000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।