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सीधी: अवैध शराब विक्रय के दो अलग-अलग मामलों में सजा...

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 23.06.2018 को समय लगभग 09 बजे स्‍थान अंधियारखोह में आरोपी सुनीता साकेत पत्नि रामू साकेत ने अपने अधिपत्‍य में बिना अनुज्ञा के अवैध रूप से 15 किग्रा. महुआ लहान विक्रय हेतु रखी थी। आबकारी वृत्‍त पुलिस सीधी द्वारा आबकारी एक्‍ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 145/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र.1731/18 में शासन की ओर से पैरवी कु. सीनू वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्‍ट के तहत दोषी को 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।


इसीप्रकार एक अन्‍य मामले में दिनांक 23.06.2018 को ही समय लगभग 10 बजे स्‍थान अंधियारखोह में आरोपी श्‍यामकली पत्नि सुरेश साकेत ने अपने अधिपत्‍य में बिना अनुज्ञा के अवैध रूप से 05 लीटर देशी शराब विक्रय हेतु रखी थी। आबकारी वृत्‍त पुलिस सीधी द्वारा आबकारी एक्‍ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 146/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1730/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत पांडेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्‍ट के तहत दोषी को 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

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