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सीधी: जुआ एक्‍ट के तहत न्यायलय से आरोपियों को हुई सजा...........

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 13.10.18 को समय 08:30 बजे स्‍थान गल्‍ला मंडी थाना कोतवाली सीधी अंतर्गत आरोपी रमेश सोनी, मोहम्‍मद इब्राहिम एवं हरिओम प्रसाद द्विवेदी को थाना कोतवाली पुलिस ने पैसों की हार जीत की दाव लगाकर जुआ खेलते पाया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में जुआ/सट्टा एक्‍ट के तहत अपराध क्र. 969/18 पंजीबद्ध की जाकर सभी आरोपियों को माननीय न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1720/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत कुमार पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी ने धारा 13 जुआ एक्‍ट के तहत सभी आरोपियों को 100-100/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

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