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सीधी: कार एक्सीडेंट मामले में आरोपी को मिली सजा......

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- आरोपी बबलू प्रसाद साकेत पिता वीरेंद्र प्रसाद साकेत उम्र 25 वर्ष निवासी बरौं जिला सीधी ने कार क्रमांक एम.पी. 53 जीए 2432 को उतावलेपन एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की जिसमें फरियादी मोहम्‍मद हाउन निवासी सतोहरी को टक्‍कर मारकर उपहति कारित किया, जिसके संबंध में थाना रामपुर नैकिन में पीडित की शिकायत पर एफ.आई.आर. क्र. 68/17 पंजीबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्‍त भादवि की धारा 279, 337 अंतर्गत चालान न्‍यायालय सीधी में प्रस्‍तुत किया गया जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 89/17 में शासन की ओर से प्रेमनाथ पांडेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन ने चालक को दोषी प्रमाणित कराया, परिणाम स्‍वरूप न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा अभियुक्‍त को दोषी पाते हुए 1500 रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

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