सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 18.10.18 को समय 11:45 बजे स्थान सम्राट चौक सीधी में यातायात पुलिस सीधी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए मोटरसायकिल क्र. MP 53 MF 4146 अभियुक्त बबलू सिंह पिता कैलाश सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी कोठार की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर बिना बीमा एवं बिना हेलमेट पहने उक्त वाहन चलाया जा रहा था, जिस पर अपराध क्र. 2580/18 पंजीबद्ध करते चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1687/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सीधी ने की। फलस्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा वाहनचालक को दोषी मानते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में 2000 रू, धारा 146/196 में 1000/- एवं धारा 129/177 में 100/- रू अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया।