सीधी(ईन्यूज़ एमपी)-दिनांक 07.05.2017 को ग्राम नकबेल थाना चुरहट अन्तर्गत आरोपी निर्मला पटेल ने फरियादी करिश्मा को अश्लील शब्द उच्चारित करते हुए जान से मारने की धमकी दी । घटना के संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना चुरहट में आरोपी के विरूद्ध एफ.आई.आर. क्र. 173/17 पंजीबद्ध कर भादवि की धारा 294,323,506(2) के अन्तर्गत विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहॉं न्यायालयीन प्रकरण क्र. 230/17 में सशक्त पैरवी करते हुए मुकेश अभिनन्दन एवं आदर्श सिंह सोलंकी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट ने आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।