सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार ने आदेश जारी कर जिले की लोकषान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सात आदतन अपराधियों को जिले की सीमा से निष्कासित किया है। जारी आदेषानुसार संजय उर्फ संजू पिता जय सिंह चैहान उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बंजारी पुलिस चैकी जमोड़़ी थाना कोतवाली सीधी को 08 माह के लिए, संजय सिंह पिता रामराज सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी डेम्हा थाना कोतवाली सीधी को 08 माह के लिए, राजा सिंह सेंगर पिता राजबहोरन सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी पड़खुरी थाना कोतवाली सीधी को 06 माह के लिए, जालिम सिंह पिता राजबहोरन सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी कुकुड़ीझर थाना कोतवाली सीधी को 06 माह के लिए, अनिल गुप्ता पिता रामनारायण गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कोटहा थाना कोतवाली सीधी को 06 माह के लिए, अखिलेष तिवारी पिता रामकुमार तिवारी उम्र 39 वर्ष ग्राम बाघडधवैया थाना रामपुर नैकिन को 04 माह के लिए एवं राजेष कोल पिता रामप्रसाद कोल उम्र 29 वर्ष निवासी कठौतहा थाना चुरहट को 04 माह के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। जारी आदेशानुसार उक्त व्यक्तियों को 48 घंटे के अन्दर संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली, रीवा, सतना एवं शहडोल जिले के राजस्व सीमाओं से निर्धारित किये गये समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में सुधार करने और बिना सक्षम आदेश प्राप्त किये उक्त अवधि में उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नहीं करने के लिए आदेषित किया गया है। इस आदेष का उल्लंघन करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।