enewsmp.com
Home सीधी दर्पण सीधी: अवैध शराब विक्रय के 3 अलग-अलग मामलों में सजा...

सीधी: अवैध शराब विक्रय के 3 अलग-अलग मामलों में सजा...

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 04.04.18 को सुबह 10:45 बजे ग्राम रामपुर थाना कोतवाली सीधी अंतर्गत आरोपी रैमुनिया पत्नि निचैला जायसवाल उम्र 55 वर्ष ने अपने अधिपत्‍य में बिना अनुज्ञा के 15 किग्रा. महुआ लहान रखी थी। आबकारी पुलिस वृत्‍त सीधी द्वारा आबकारी एक्‍ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 05/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1533/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय जयसिंह सरौते मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्‍ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।


इसी प्रकार दिनांक 08.04.18 को दोप 12:00 बजे ग्राम रामपुर थाना कोतवाली सीधी अंतर्गत आरोपी रानी जायसवाल पत्नि पृथ्‍वीराज जायसवाल उम्र 35 वर्ष ने अपने अधिपत्‍य में बिना अनुज्ञा के 5 लीटर देशी शराब विक्रय हेतु रखी थी। आबकारी पुलिस वृत्‍त सीधी द्वारा आबकारी एक्‍ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध क्र. 07/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1534/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय जयसिंह सरौते मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्‍ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

एवं एक आखिरी मामले में दिनांक 08.04.18 को समय 2:00 बजे स्‍थान गोरियारा थाना कोतवाली सीधी अन्‍तर्गत आरोपी छोटी कोल पति ददरी कोल उम्र 60 वर्ष के अधिपत्‍य में बिना अनुज्ञा के 5 लीटर देशी शराब रखी पाई गई। आबकारी वृत्‍त पुलिस सीधी द्वारा कार्यवाही करते हुए आबकारी एक्‍ट के तहत अपराध क्र. 25/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1535/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय जयसिंह सरौते मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सीधी द्वारा धारा 34(1) आबकारी एक्‍ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

Share:

Leave a Comment