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सीधी: लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर मृत्‍यु कारित करने वाले को 2 वर्ष का कारावास

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 14.08.2005 को आमरोड बिजली आफिस के पास थाना रामपुर नैकिन अंतर्गत आरोपी अंजनी कुमार यादव उम्र 32 वर्ष निवासी दसौती जिला सिंगरौली ने वाहन क्र. एम.पी. 53 टी 0193 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक एवं उतावनेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्‍न कर छोटेलाल बसोर को टक्‍कर मारकर मृत्‍यु कारित कर दिया। जिसके संबंध में आहत की शिकायत पर थाना रामपुर नैकिन में एफ.आई.आर. क्र. 185/05 पंजीबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्‍त चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1366/13 में शासन की ओर से प्रेमनाथ पाण्‍डेय एवं विक्रम कुमार दुबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा वाहनचालक को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय कमलेश कुमार कोल न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा आरोपी को भादवि की धारा 304ए में दोषी मानते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

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