सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 26.09.2012 को सुबह 07:00 बजे ग्राम बेलहा थाना कोतवाली सीधी अंतर्गत अरूण बारी के घर के सामने फरियादीगण राममिलन साहू एवं उसकी धर्मपत्नि सलोबिया साहू को आरोपीगण कुंवारे साहू पिता हठीलाल साहू उम्र 48 वर्ष, राजकुमार साहू पिता कुंवारे साहू उम्र 25 वर्ष, प्रेमवती साहू पत्नि राजकुमार साहू उम्र 22 वर्ष एवं सुक्खू साहू पति कुंवारे साहू उम्र 45 वर्ष ने सार्वजनिक स्थान में अश्लील गालियां देते हुए गृहअतिचार कर मारपीट किया एवं जान से मारने की धमकी दी। घटना के संबंध में फरियादीगण की शिकायत पर थाना कोतवाली सीधी में भादवि की धारा 323,506,294,34 के तहत अपराध क्र. 822/12 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहॉं न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1181/12 में सशक्त पैरवी करते हुए प्रशांत पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा सभी आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने सभी आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000-2000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।