सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 20.08.2018 को शाम 05 बजे ग्राम मुठीगवां थाना कोतवाली के अंतर्गत आरोपी विकास साकेत पिता श्यामलाल साकेत उम्र 25 वर्ष ने वाहन क्र. एम.पी. 53 एम एफ 7514 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक एवं उतावनेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कर कु. प्रिया साकेत को टक्कर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। जिसके संबंध में थाना कोतवाली सीधी में एफ.आई.आर. क्र. 823/18 पंजीबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्त चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1498/18 में शासन की ओर से प्रशांत पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा वाहनचालक को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप न्यायालय जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा की न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं भादवि की धारा 279 में 1000 रू एवं धारा 337 में 500/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।