सीधी (ई न्यूज़ एमपी)- दिनांक 07.11.2017 को शाम 5:30 बजे आरोपी केशवलाल जायसवाल पिता हरखलाल जायसवाल उम्र 30 वर्ष साकिन डोल थाना बहरी के पास अपने किराना की दुकान में बिना अनुज्ञा पत्र के 35 पाव देशी प्ले न शराब कीमत लगभग 1750 रूपये विक्रय हेतु रखी पाई गई, जिसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत थाना बहरी में अपराध क्र. 288/17 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्याकयालय के समक्ष प्रस्तु त किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 448/17 में शासन की ओर से पैरवी श्री रामराज सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्व1रूप माननीय न्यायालय श्रीमती रेनु यादव, न्या यिक मजिस्ट्रेीट प्रथम श्रेणी सीधी ने धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 2500/- रूपये के अर्थदण्ड् एवं न्या्यालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।