सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 25.08.18 को समय 05:50 बजे स्था्न पुराना बस स्टेंाड सीधी में कोतवाली पुलिस सीधी द्वारा मोटर व्हीरकल एक्ट5 के तहत वाहनों की चैकिंग के दौरान चालानी कार्यवाही करते हुए वाहन क्र. एम.पी. 53 एम डी 9812 वाहन मालिक राकेश साकेत पिता रामवख्सै साकेत उम्र 30 वर्ष निवासी पचवार थाना कोतवाली सीधी की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर बिना हेलमेट पहिने वाहन चलाया जा रहा था, जिस पर अपराध क्र. 2031/18 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्याययालय में प्रस्तुरत किया गया, जहॉं न्याहयालयीन प्रकरण क्र. 1420/18 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत पाण्डेनय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने की। फलस्वकरूप माननीय न्याशयालय श्रीमान् जयसिहं सरौते, मुख्य न्याायिक मजिस्ट्रेाट सीधी द्वारा वाहनचालक को दोषी मानते हुए मोटर व्हीपकल एक्टा की धारा 185 में 2000/- रू अर्थदंड एवं धारा 129/177 में 100/- रू कुल 2100 रूपये अर्थदंड न्या यालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।