सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- अमिलिया पुलिस सीधी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों की चैकिंग के दौरान चालानी कार्यवाही करते हुए वाहन क्र. MP53HE4782 वाहन मालिक उमेश पटेल पिता रामचरित्र पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी अमिरती थाना अमिलिया, सीधी की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा बिना हेलमेट पहने एवं बिना बीमा के शराब पीकर वाहन चलाया जा रहा था, जिस पर अपराध क्र. 882/18 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहॉं न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1380/18 में शासन की ओर से पैरवी कु.सीनू वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने की। फलस्वरूप न्यायालय अजय प्रताप सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा वाहनचालक को दोषी मानते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कुल 1600/- रू अर्थदंड तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया गया।