सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- अभियुक्त अनुज कुमार लोनी पिता रामसुशील लोनी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम करवाही थाना मझौली अन्तर्गत ने 15 अप्रैल 18 को दिन के 11:00 बजे नाबालिग लडकी को उसके माता-पिता की सहमति के बिना उसके घर से ले गया एवं उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह या आयुक्त संभोग के लिए विवश किया गलत काम किया। जिसके संबंध में फरियादी के माता-पिता द्वारा थाना मझौली में एफ.आई.आर.क्र. 446/18 दर्ज कराई गई। जिसके संबंध में पुलिस थाना मझौली द्वारा भादवि की धारा 363,366,376 एवं पाक्सो अधिनियम की धारा 5/6 अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त द्वारा योगराज उपाध्याय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने अपने प्रभावी तर्क रखे, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।