सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- सीईओ जिला पंचायत अवि प्रसाद नें आदेश जारी कर राज किषोर गुप्ता सहायक अध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला बसेड़ी संकुल केन्द्र रामपुर नैकिन की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी है। श्री प्रसाद ने बताया कि श्री गुप्ता के विरूद्ध प्राप्त षिकायतों की जांच के आधार पर उन्हें विद्यालय का संचालन बंद कर विद्यालय से अनाधिकृत तौर से अनुपस्थित रहने, बच्चों को अध्यापन कार्य नहीं कराने, विद्यालय के अभिलेख शाला में नहीं रखने व अवलोकन के लिए उपलब्ध नहीं कराने के कारण षिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 24 एवं 29 के प्रतिकूल आचरण का दोषी पाया गया है। अतः श्री गुप्ता की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गयी है।