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सीधी: अवैध शराब रखने के मामले में हुई सजा.....

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- 9 जनवरी 18 को आरोपी सियाराम भुजवा पिता जमुना प्रसाद उम्र 40 वर्ष निवासी देवरी थाना बहरी ने अपने घर की ओसरी में अवैध देशी मदिरा 25 पाव कीमत 1250 रू. विक्रय हेतु संग्रहीत कर रखी थी। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आबकारी पुलिस टीम सीधी द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध मदिरा जप्‍त की जाकर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत अपराध क्र. 225/18 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, जहॉं प्र.क्र. 1197/18 में पैरवी करते हुए रीना सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय अभिषेक कुमार जे.एम.एफ.सी. सीधी की न्‍यायालय ने अभियुक्‍त को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं 1300/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

: पुलिस थाना बहरी द्वारा की गई चालानी कार्यवाही :
पुलिस थाना बहरी द्वारा मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.08.18 को NH 39 वाईपास बहरी में अपने आधीपत्‍य के वाहन क्र. MP 53 ME 1125 वाहन मालिक अनुज सिंह पिता समर बहादुर सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम हटवा एवं सज्‍जन सिंह पिता गोपाल सिंह निवासी बघउ थाना कमर्जी की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर उक्‍त वाहन चलाया जा रहा था एवं लायसेंस, बीमा के दस्‍तावेज उपलब्‍ध नहीं पाये गये, जिस पर अपराध क्र. 25/18 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, जहॉं न्‍यायालयीन प्रकरण क्र. 1198/18 में शासन की ओर से पैरवी रीना सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने की। फलस्‍वरूप न्‍यायालय अभिषेक कुमार जे.एम.एफ.सी. सीधी द्वारा वाहन चालक को दोषी मानते हुए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट की धारा 185 में 1000 रू जुमार्ना, धारा 146/196 में 500/- एवं 39/192 धारा में 2000/-, 3/181 में 500 रू एवं 129/177 धारा में 100/- रू कुल 4100 रू के अर्थदंड एवं न्‍यायालय उठने तक का कारावास से दंडित किया गया एवं सज्‍जन सिंह को धारा 5/181 अंतर्गत 500 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया।


: पुलिस थाना बहरी द्वारा की गई चालानी कार्यवाही :
पुलिस थाना बहरी द्वारा मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए सिंहोलिया चौराहा थाना बहरी में अपने आधीपत्‍य के वाहन क्र. MP 09 VB 2276 वाहन मालिक आनंद कुमार यादव निवासी नेहरू नगर इंदौर तथा उदयभान यादव पिता जगपति यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बसही चितरंगी जिला सिंगरौली की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर उक्‍त वाहन चलाया जा रहा था एवं लायसेंस, बीमा के दस्‍तावेज उपलब्‍ध नहीं पाये गये, जिस पर अपराध क्र. 08/18 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, जहॉं न्‍यायालयीन प्रकरण क्र. 1196/18 में शासन की ओर से पैरवी रीना सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने की। फलस्‍वरूप न्‍यायालय अभिषेक कुमार जे.एम.एफ.सी. सीधी द्वारा वाहनचालकों को दोषी मानते हुए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट की धारा 185 में 1000 रू जुमार्ना, धारा 146/196 में 500/- एवं 39/192 धारा में 2000/-, 3/181 में 500 रू कुल 4000 रू के अर्थदंड एवं न्‍यायालय उठने तक का कारावास से दंडित किया गया एवं आनंद कुमार यादव को धारा 5/181 अंतर्गत 500 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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