सीधी(ईन्यूज एमपी)-यातायात पुलिस थाना सीधी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए मोटर सायकिल क्र. MP 53 ML 9046 वाहन मालिक जयलाल कोल निवासी नईबस्ती वार्ड 1 थाना कोतवाली सीधी की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर उक्त वाहन चलाया जा रहा था एवं लायसेंस, बीमा के दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाये गये, जिस पर अपराध क्र. 1642/18 पंजीबद्ध करते चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त मामले से शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री प्रशांत पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सीधी ने की। फलस्वरूप माननीय न्यायालय श्री जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा वाहन चालक को दोषी मानते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में 2000 रू जुमार्ना, धारा 186/96 में 1000/- एवं 129/177 धारा में 100/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। एक अन्य मामले में यातायात पुलिस थाना सीधी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए मोटर सायकिल क्र. MP 53 MA 2916 वाहन मालिक अजय कुमार जायसवाल निवासी विजयपुर कोतवाली थाना कोतवाली सीधी की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर उक्त वाहन चलाया जा रहा था एवं लायसेंस, बीमा के दस्तावेज, एवं हेलमेट उपलब्ध नहीं पाये गये, जिस पर S.N. 1151/18 पंजीबद्ध करते चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त मामले से शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री प्रशांत पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सीधी ने की। फलस्वरूप माननीय न्यायालय श्री जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा वाहन चालक को दोषी मानते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में 2000 रू जुमार्ना, धारा 146/196 में 1000/- एवं 129/177 धारा में 100/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।