सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास सीधी के.के. पाण्डेय ने आदेश जारी कर म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम रेवरा जिला-सतना के धान पी.एस.-5 प्रमाणित-1 एवं धान MTU&1010 प्रमाणित-1 विष्लेषण में अमानक पाये जाने पर बीजों के भण्डारण, क्रय, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया है। श्री पाण्डेय ने बताया कि म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भण्डारण केन्द्र चुरहट विकासखण्ड रामपुर नैकिन से उक्त बीजों के नमूने लिये गये थे जिन्हे बीज परीक्षण प्रयोग शाला जबलपुर भेजे गये थे। उक्त नमूनों के अमानक पाये जाने पर बीजों के भण्डारण, क्रय, विक्रय एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। श्री पाण्डेय ने बताया कि इसके साथ ही केन्द्र प्रभारी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भण्डारण केन्द्र चुरहट विकासखण्ड रामपुर नैकिन को अमानक बीज का भण्डारण एवं विक्रय करने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।