सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- यातायात पुलिस थाना सीधी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए मोटरसायकिल क्र. MP 53 ME 2579 वाहन मालिक बाबूलाल साहू मडरिया सीधी की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर वाहन चलाया जा रहा था एवं लायसेंस, बीमा के दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, जिस पर अपराध क्र. 1404/18 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप न्यायालय जय सिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा वाहन चालक को दोषी मानते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में 2000 रू जुमार्ना, धारा 146/196 में 1000/-, धारा 3/181 में 500/- एवं धारा 130(3)/177 में 100/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में शराब पीकर वाहन चलाने एवं वाहन के आवश्यक दस्तावेज न रखने पर चक्रधर सिंह पिता भारत सिंह सीधी को कुल 4000 रू जुर्माना एवं सत्य प्रकाश/शिवप्रसाद विश्वकर्मा को बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर कुल 1000 रू का अर्थदण्ड दिया गया। उक्त मामले से शासन की ओर से पैरवी प्रशांत पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।यातायात पुलिस थाना सीधी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए मोटरसायकिल क्र. MP 53 ME 2579 वाहन मालिक बाबूलाल साहू मडरिया सीधी की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर उक्त वाहन चलाया जा रहा था एवं लायसेंस, बीमा के दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, जिस पर अपराध क्र. 1404/18 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप न्यायालय जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा वाहन चालक को दोषी मानते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में 2000 रू जुमार्ना, धारा 146/196 में 1000/-, धारा 3/181 में 500/- एवं धारा 130(3)/177 में 100/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में शराब पीकर वाहन चलाने एवं वाहन के आवश्यक दस्तावेज न रखने पर चक्रधर सिंह पिता भारत सिंह सीधी को कुल 4000 रू जुर्माना एवं सत्य प्रकाश/शिवप्रसाद विश्वकर्मा को बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर कुल 1000 रू का अर्थदण्ड दिया गया। उक्त मामले से शासन की ओर से पैरवी प्रशांत पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।यातायात पुलिस थाना सीधी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए मोटरसायकिल क्र. MP 53 ME 2579 वाहन मालिक बाबूलाल साहू मडरिया सीधी की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर उक्त वाहन चलाया जा रहा था एवं लायसेंस, बीमा के दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, जिस पर अपराध क्र. 1404/18 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा वाहनचालक को दोषी मानते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में 2000 रू जुमार्ना, धारा 146/196 में 1000/-, धारा 3/181 में 500/- एवं धारा 130(3)/177 में 100/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में शराब पीकर वाहन चलाने एवं वाहन के आवश्यक दस्तावेज न रखने पर चक्रधर सिंह पिता भारत सिंह सीधी को कुल 4000 रू जुर्माना एवं सत्य प्रकाश/शिवप्रसाद विश्वकर्मा को बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर कुल 1000 रू का अर्थदण्ड दिया गया। उक्त मामले से शासन की ओर से पैरवी प्रशांत पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।