सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- 9 नवम्बर 17 को अभियोक्त्री तनुजा साकेत पति संतराम साकेत उम्र 32 वर्ष निवासी तेंदुआ पुलिस चौकी जमोडी थाना कोतवाली के घर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाकर 05 लीटर अवैध शराब जप्त की गई एवं अपराध क्र. 935/17 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1902/17 में शासन की ओर से पैरवी प्रशांत कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। जुर्म स्वीकार उपरांत न्यायालय जयसिंह सरौते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अभियोक्त्री को 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।