सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- 4 सितम्बर 2009 को ग्राम कोबरहा थाना चुरहट में आरोपी छैला उर्फ राजेश साकेत पिता समर अली साकेत उम्र 40 वर्ष तथा अन्य 5 आरोपियों ने फरियादी संजीव शुक्ला को अश्लील गाली दी तथा घर में घुसकर गृह अतिचार करते हुए मारपीट की| जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना चुरहट में एफ.आई.आर. क्र. 3063/09 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त भादवि की धारा 452, 294, 323, 325/34 में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 1270/09 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए मुकेश अभिनंदन एवं विशाल सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा आरोपियों को दोषी प्रमाणित कराया गया| परिणामस्वरूप न्यायालय मुकेश गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा आरोपियों को भादवि की धारा 325/34 में दोषी पाते हुए 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।