सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- थाना चुरहट अंतर्गत ग्राम बम्हनी में फरियादी सत्यम चौबे के साथ आरोपी राजभान चौबे पिता शंकरराम चौबे उम्र 42 वर्ष ने गाली गलौज करते हुए मारपीट किया। जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना चुरहट में एफ.आई.आर. क्र. 02/16 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त भादवि की धारा 294,323,506,34 में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण 62/16 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए मुकेश अभिनंदन एवं विशाल सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप न्यायालय मिनी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा दोषी को भादवि की धारा 323 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।