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सीधी: लापरवाही से वाहन चलाने वाले को सजा

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 22.01.14 को सुबह 03:15 बजे ग्राम खाम्‍ह थाना मझौली के लोक मार्ग सीधी-शहडोल पर आरोपी राजेंद्र मिश्रा पिता रमाशंकर मिश्रा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पोंडी थाना सरई जिला सिंगरौली ने बस क्रमांक MP 53 P 0412 को तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाकर कुमारी नंदनी सिंह गोंड को टक्‍कर मारकर मृत्‍यु कारित की, जिसके संबंध में थाना मझौली में एफ.आई.आर. नं. 91/14 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्‍त चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 55/14 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए गोपाल सिंह एवं घनश्‍याम प्रजापति, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली ने अभियुक्‍त के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित कराया, जिसके आधार पर आरोपी को न्‍यायालय मुनेंद्र सिंह वर्मा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा धारा 304ए में दोषी पाते हुए 1000/- रूपये अर्थदण्‍ड एवं 01 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

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