सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- 14.जून को शाम 07 बजे पिपरांव चौकी थाना रामपुर नैकिन अंतर्गत बुढगौना नहर की पुलिया के पास आरोपी सुभाष कोल उम्र 30 वर्ष निवासी चुरगडी 21 पाव देशी शराब अपने झौले में रखा था जिस पर पिपरांव चौकी द्वारा धारा 34 (1) क म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आरोपी को न्यायालय रामपुर नैकिन में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 271/18 में विचारण उपरान्त न्यायालय कमलेश कुमार कोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 5000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विक्रम दुबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा की गई।