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रेरा के आदेशों का पालन न करने पर होगी सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी

सीधी (ईन्यूज एमपी)-रीयल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट प्राधिकरण ;रेराद्ध के अध्यक्ष श्री एन्थोनी डीसा ने जानकारी दी है कि अब रेरा के आदेशों का पालन न करने वाले पक्षकार की सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी द्वारा विक्रय की जा सकेगी। आदेश का पालन न करने वाले पक्षकार को सिविल जेल में आदेश का पालन करने तक की अवधि के लिए निरोधित भी किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि रेरा प्राधिकरण के निवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश जारी किए गए है कि रेरा प्राधिकरण तथा उसके न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अपीलीय ट्रायब्यूनल के आदेशों के निष्पादन हेतु रेरा अधिनियम की धारा.40 के अनुसार न्यायालय को निष्पादन प्रकरण भेजे जाने पर संबंधित अधिकारी समस्त सम्भव कार्यवाही करें।

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