सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 03.05.13 ग्राम भूसी अंतर्गत थाना चुरहट में फरियादी अरूण कुमार पिता ज्येष्ठा प्रसाद पांडेय उम्र 45 वर्ष के साथ आरोपी राजू उर्फ संजय पांडेय पिता कामता प्रसाद पांडेय उम्र 40 वर्ष, रामनारायण निवासी ग्राम भूसी (तिवरीगवां) थाना चुरहट ने गाली गलौच करते हुए मारपीट की। फरियादी की शिकायत पर थाना चुरहट में एफ.आई.आर. क्र. 157/13 पंजीबद्ध की जाकर भादवि की धारा 323, 294, 506 के अंतर्गत विवेचना उपरान्त चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 289/13 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए मुकेश अभिनंदन एवं विशाल सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय मिनी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा सभी आरोपी को धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।