सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 17.07.2008 को शाम के लगभग 07:00 बजे ग्राम मड़वा में धीरेश सिंह एवं पुष्पेन्द्र सिंह दोनो पिता शंकर्षण सिंह निवासी मड़वा ने अन्य लोगो के साथ मिलकर घातक हथियारों से लैश होकर बलवा कारित किया और फरियादी रजनीश सिंह, विक्रम सिंह एवं रवि सिंह के साथ मारपीट किया, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना चुरहट में एफ.आई.आर. क्र. 219/08 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए श्री मुकेश अभिनन्दन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट, द्वारा अभियुक्तगण को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय श्री दीपनारायण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट, ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत 4000-4000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।