सीधी (ईन्यूज़ एमपी)-भारत.सरकार द्वारा कालोनी सहित अन्य प्रोजेक्ट्स में गृह खरीदने वाले आवंटियों की सुविधा और सुरक्षा हेतु लागू किये गए रेरा.एक्ट को एक वर्ष हो चूका हैंण् परन्तु अभी तक जिले से एक भी प्रोजेक्ट्सध्कालोनीयों का रेरा में पंजीयन नहीं कराया गया हैं जबकि प्रदेश में अभी तक 1756 प्रोजेक्ट्स का पंजीयन रेरा में हो चूका हैंण्जिले के किसी भी कॉलोनीध्प्रोजेक्ट के विरुद्ध ए आवंटीयों की और से कोई शिकायत रेरा प्राधिकरण में नहीं की गयी हैंण् उक्ताशय की जानकारी चन्द्रशेखर वालिम्बे सचिव मण्प्रण् रेरा द्वारा दी गयी है । जो भी आवंटी समय पर घर ना मिलने ,कालोनी में विकास ना होने जैसी समस्याओ से पीड़ित हैंए उन्हें रेरा-प्राधिकरण की वेब-साईट पर जाकरए सीधे ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की गयी हैंण् रेरा प्राधिकरण द्वारा पछकारो की सुविधा की दृष्टि से संभागीय मुख्यालयों पर आवंटियों से सम्बंधित प्रकरणों की सुनवाइ हेतु ं प्रति माह सर्किट केम्प का आयोजन भी किया जाता हैं । रेरा-प्राधिकरण द्वारा जिले की ऐसी प्रगतिरत प्रोजेट्स/कॉलोनी की जानकारी एकत्र की जा रही हैं जिन्होंने अभी तक, रेरा में पंजीयन नहीं कराये हैं ण् रेरा, एक्ट के लागू होने के बाद, भू-सम्पदा की प्रगतिरत, वं नयी सभी परियोजनाओं, आवासीय कॉलोनी का कालोनैज़ेर को रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य हो गया है ण् रेरा-एक्ट के अंतर्गत अपंजीकृत प्रोजेक्टध्कालोनियों में किसी तरह की संपत्ति का विक्रय अवैध हैं तथा पंजीयन नहीं कराने वाले प्रोजेक्ट्स पर कठोर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान किया गया है।