सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने निर्देश दिए है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही करने पर दोषी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सभी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए समस्त कार्यवाही समयसीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए शा. उत्कृष्ट उ. मा. वि. सीधी के सभागार में सुबह 11 बजे से विधानसभा क्षेत्र चुरहट के तथा दोपहर 2ः30 बजे से विधानसभा क्षेत्र सिहावल के समस्त बी. एल. ओ. तथा सुपरवाइजर की बैठक आयोजित कर उन्हें विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर डी. पी. वर्मन, एसडीएम चुरहट अर्पित वर्मा आईएएस, एसडीएम सिहावल आर के सिन्हा, निर्वाचन आयोग के राज्य स्तरीय प्रशिक्षक अरविन्द कुमार त्रिपाठी, तहसीलदार चुरहट अमिता सिंह तोमर, तहसीलदार रामपुर नैकिन बृजेन्द्र मणि शुक्ला, तहसीलदार बहरी सतीशचन्द्र मिश्रा सहित समस्त बी. एल. ओ. तथा सुपरवाइजर उपस्थित रहे। श्री कुमार ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 04.10.2017 से 30.11.2017 तक फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षित पुनरीक्षण 2018 का कार्यक्रम जारी किया गया था जिसके तहत 01.01.2018 की स्थित में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना था । इसके बावजूद भी पात्र मतदाता पंजीकरण से शेष रह जाने के कारण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2018 का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत छूटे हूये पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना है जिसके लिए 15.05.2018 से 20.06.2018 तक डोर-टू-डोर सर्वे किया जाना है। श्री कुमार ने सभी बी.एल.ओ. को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि मे अपने अपने मतदान केन्द्र के प्रत्येक घर जाकर छूटे पात्र मतदाताओं के फार्म प्राप्त करेगें, मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित, दोहरी प्रविष्टि वाले समस्त मतदाताओं को सत्यापन कर उनके फार्म भर कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को समय सीमा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे। मृत एवं दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं का नाम अनिवार्य रूप से मतदाता सूची से विलोपन कराया जाये। किसी भी दशा मे मृत एवं दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नही होना चाहिए। श्री कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक मतदाता का नाम एक जगह से अधिक स्थानों पर दर्ज होना असंवैधानिक है। 15 दिवस के भीतर नियमानुसार फार्म नं. 7 भरकर एक स्थान से हटवा लें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी इसका बी.एल.ओ. द्वारा अपने केन्द्र में प्रचार प्रसार करने का श्री कुमार ने निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रत्येक बी. एल. ओ. मतदाता को जागरूक करने के लिए अपने अपने मतदान केन्द्र में रैली का आयोजन करे तथा डोर टु डोर सर्वे के विषय में दीवार लेखन करायें। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री कुमार ने निर्देश दिए है कि प्रत्येक बी. एल. ओ. अपने मतदान केन्द्र का नजरी नक्शा बनाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सभी बी.एल.ओ. अपने मतदान केन्द्र भौतिक सत्यपान करें कि भवन जीर्ण तो नहीं है। वहाॅ आयोग द्वारा चिन्हित मूलभूत सुविधाएॅ जैसे पीने का पानी, शौचालय, रैम्प, छाया आदि की व्यवस्था है या नही। यदि भवन जर्जर है एवं मूलभूत सुविधाओं का आभाव है तो क्या वहाॅ दूसरा कोई शासकीय भवन उपलब्ध है जहाॅ मतदान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।