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सीधी : मारपीट के आरोपी को हुई सजा.......

सीधी (ईन्यूज एमपी)-न्‍यायालय शिवचरण पटेलए न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने गुरूवार दिनांक 10.05.2018 को आरोपी बृजलाल यादव पिता महावीर यादव उम्र 55 वर्ष निवासी पड़रिया थाना बहरी जिला सीधी को भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषी पाते हुए न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 500ध्. रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।
ज्ञात हो कि 18 जुलाई 2012 को शाम करीब 06.00 बजे ग्राम पड़रिया में आरोपी बृजलाल यादव ने फरियादी बिहारीलाल यादव का रास्‍ता रोककर गाली.गलौज करते हुए लाठी.डण्‍डे से मारपीट किया एवं जान से मारने की धमकी दी थीए जिसके संबंध में फरियादी द्वारा थाना बहरी में एफण्आईण्आरण् क्रमांक 145ध्12 पंजीबद्ध करायी गयी थीए जिसकी विवेचना उपरान्‍त भारतीय दण्‍ड संहिता की धाराओं 341ए294ए323ए324ए506;2द्ध में अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1002ध्12 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए श्रीमती रीना सिंहए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा अभियुक्‍त को दोषी प्रमाणित कराया गयाए परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय श्रीमान् शिवचरण पटेलए न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने आरोपी को भादवि की धारा 323 में न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 500ध्. रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

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