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मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा ;प्रसूति सहायताद्ध योजना.2018 के निर्देश जारी

सीधी(ईन्यूज एमपी)-राज्य शासन ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा ;प्रसूति सहायताद्ध योजना.2018 के दिशा.निर्देश जारी कर दिये पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं के लिये यह योजना पूरे प्रदेश में एक अप्रैलए 2018 से प्रभावशील हो गई है। योजना में पंजीकृत महिलाओं को प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने से होने वाले आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
योजना का उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचानए सुरक्षित प्रसवए गर्भवती एवं शिशु का जन्म के बाद टीकाकरणए महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिये नगद प्रोत्साहन राशि और अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। योजना में 16 हजार रुपये की राशि दो किश्तों में दी जायेगी। पहली 4 हजार रुपये की किश्त गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्‍सक अथवा एएनएम द्वारा प्रसव पूर्व 4 जाँच कराने पर मिलेगी। दूसरी 12 हजार रुपये की किश्त शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होनेए नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को जीरो डोजए वीसीजीए ओपीडी और एचबीवी टीकाकरण कराने के बाद मिलेगी।
जननी सुरक्षा योजना के पात्र हितग्राहियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पहला गर्भधारण करने पर पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली और दूसरी किश्त के रूप में 3 हजार रुपये का भुगतान होगा। शेष एक हजार रुपये की राशि हितग्राही को इस योजना से दी जायेगी। दूसरे गर्भधारण पर हितग्राही को प्रथम किश्त की 4 हजार की पूरी राशि का भुगतान इस योजना से ही किया जायेगा। प्रथम प्रसूता प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में तृतीय किश्त की 2 हजार की राशि शिशु का निर्धारित अवधि में प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा करने के बाद ले सकेगी।
योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को मिलेगा। प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने और अधिकतम दो जीवित जन्म वाले प्रसव पर ही मिलेगी। हितग्राही को लाभ लेने के लिये असंगठित महिला मजदूर का पंजीयन कार्ड अथवा उसके द्वारा सूचित पंजीयन क्रमांकए शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव का प्रमाण.पत्रए अधिकतम दो जीवित जन्म वाले प्रसव का एएनएम द्वारा जारी प्रमाण.पत्रए मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्डए आधारकार्ड की छायाप्रति और संबद्ध बैंक खाते की पास.बुक छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। पात्र हितग्राहियों को राशि आधार संबद्ध बैंक खाते में जमा की जायेगी।

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