सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 12.08.2011 को दोपहर 12:30 बजे ग्राम तितली पुलिस चौकी अमीलिया में आरोपीगण यदुनाथ उर्फ रामाश्रय जोगी, रामलखन जोगी एवं मनोज जोगी ने मिलकर फरियादी शारदा प्रसाद जायसवाल के साथ हैंडपम्प में पानी भरने को लेकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट किये, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना अमीलिया में एफ.आई.आर. क्र. 201/11 पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1067/111 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए श्रीमती रीना सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा अभियुक्तगण को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय श्री शिवचरण पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने सभी आरोपियों को धारा 323/34 में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000-2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।