सीधी(ईन्यूज एमपी)- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी व्ही.बी. सिंह बघेल ने जानकारी दी है कि सिविल सर्जन सहमुख्य अस्पताल अधीक्षक सीधी को सूचना पत्र में लेख किया गया है कि देवेन्द्र प्रताप शर्मा सहायक ग्रेड 3 कार्यालय सिविल सर्जन सहमुख्य अस्पताल अधीक्षक सीधी की सेवा पुस्तिका मे प्रथम क्रमोन्नति संषोधन संबन्धी आदेष की प्रविष्ट मे हस्ताक्षर तथा प्रथम नियुक्ति तिथि से संषोधित वेतन निर्धारण में हस्ताक्षर डाॅ. अविनाष जान धार्वे चिकित्सा अधिकारी सीधी के पाये गये जो विधि संगत नहीं है। यह स्पष्ट करें की आपके अधीन फरवरी 13 से स्थापना का प्रभार किन-किन लिपिकों के पास संधारित रहा है। डाॅ. धर्वे को किस दिनांक को पी.जी कोर्स किये जाने के लिए भार मुक्त किया गया तथा किस तिथि को उपस्थित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। यह भी बताया जाये की सहायक ग्रेड-3 पद पर किस दिनांक को उपस्थित प्रतिवेदन प्रस्तुत किये और शर्मा की सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत नस्ती किस दिनांक को सिविल सर्जन के कार्यालय को प्राप्त हुयी तथा पुनः मलेरिया कार्यालय सीधी में प्रथम क्रमोन्नति संषोधन संबंधी आदेष की प्रविष्ट में हस्ताक्षर एवं प्रथम नियुक्ति दिनांक से वेतन निर्धारण कब किया गया। डाॅ धार्वे की सेवा पुस्तिकाओं का सत्यापन प्रषासकीय नियंत्रण संबंधी अधिकार प्रस्तुत किये गये थ्ेा यदि हाॅ तो आदेष की प्रति प्रस्तुत करें। सिविल सर्जन केा निर्देषित किया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण के साथ अभिलेखो की सत्यापित प्रति तीन दिवस के अंदर मुख्य चिकित्सा कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसी तरह डाॅ. अविनाष जाॅन धार्वे को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है कि देवेन्द्र प्रताप शर्मा सहायक ग्रेड-3 की सेवा पुस्तिका में मलेरिया अधिकारी की पद मुद्रा में हस्ताक्षर पाये गये हैं जबकि उक्त अवधि में जिला मलेरिया अधिकारी पद पर पदस्थ नहीं थे। आपको निर्देषित किया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण सिविल सर्जन सहमुख्य अस्पताल अधीक्षक सीधी के अभिमत सहित तीन दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर आपके विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।