सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 25.01.2012 को ग्राम बढौना में दोपहर के 01:00 बजे आरोपीगण हरिदास साकेत, शिवदास साकेत, कामता साकेत सभी निवासी बढ़ौना ने मिलकर सरोज सोनी के साथ लात-घूसे से मारपीट किया, जिसके संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना कमर्जी में एफ.आई.आर. पंजीबद्ध की जाकर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्याियालय में प्रस्तु त किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 68/12 में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए श्री मुकेश अभिनन्दनन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, चुरहट द्वारा अभियुक्तओगण को दोषी प्रमाणित कराया, जिसके आधार पर माननीय न्यानयालय श्रीमती मिनी गुप्ताय जे.एम.एफ.सी. चुरहट द्वारा आरोपीगण को दोषी मानते हुए न्याीयालय उठने तक की सजा एवं 500/- रूपये के अर्थदण्डी से दण्डित किया गया।