सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला परियोजना समन्वयक डाॅ. के.एम. द्विवेदी ने जानकारी देकर बताया है कि आधार अधिनियम 2016 के विनियम 17 अंतर्गत समस्त शासकीय एवं अषासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चांे का 5 व पुनः 15 वर्ष की आयु पर आधार की बायोमैट्रिक सूचना का अद्यतन किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाओं के लिए आधार पंजीयन होना और उसमें सही मोबाइल नंबर आदि संधारित होना अंत्यत आवष्यक है। बहुत सारें विद्यार्थी आने वाले वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेगें जिसमें आधार पंजीयन महत्वपूर्ण हो जाता है इसके लिए स्कूल षिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित शासकीय एवं निजी विद्यालयों में कैम्प लगाने के निर्देष दिये गये हैं। डाॅ. द्विवेदी ने समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक को निर्देषित किया है कि शासकीय एवं निजी विघालय के विद्यार्थियों का डाटा कलेक्षन कर विकासखण्ड के आधार पंजीयन आपरेटर से संपर्क कर कैम्प आयोजित कराना सुनिष्चित करें।